उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक नेता जयकुमार को सशर्त जमानत दी

उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक नेता जयकुमार को सशर्त जमानत दी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 PM IST
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Published Date: March 3, 2022 8:13 pm IST
उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक नेता जयकुमार को सशर्त जमानत दी

चेन्नई, तीन मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार को 19 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान यहां एक मतदान केंद्र पर द्रमुक कार्यकर्ता पर हमला करने और कमीज उतरवाकर परेड कराने के आरोप में दर्ज एक मामले में बृहस्पतिवार को सशर्त जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंद्र ने याचिकाकर्ता जयकुमार को राहत प्रदान करते हुए कहा कि वह दो सप्ताह के लिए तिरुचिरापल्ली में रहेंगे तथा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को छावनी पुलिस के सामने उपस्थित होंगे।

इससे पहले अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश से कहा था कि जयकुमार को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है। अभियोजन के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि राज्य सरकार को राहत देने से कोई आपत्ति नहीं है। वकील ने कहा कि इस आशय का एक हलफनामा भी लिया जा सकता है कि जयकुमार भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

इससे पहले, पूर्व मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय आर हेगड़े और ए नटराजन ने दलीलें दीं कि जयकुमार ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कार्यकर्ता नरेश कुमार को केवल अपनी कमीज उतारने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वह एक कुख्यात अपराधी है और कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि संदेह था कि उसने कमीज के भीतर चाकू छिपाकर रखा था। वकीलों ने कहा कि जयकुमार ने नरेश को अन्य लोगों द्वारा पीटे जाने से बचाया था।

इससे पहले, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) नेता जयकुमार को चेन्नई शहर पुलिस कानून के एक प्रावधान की अवहेलना करने के संबंध में दर्ज मामले में जमानत दी गई थी।

भाषा आशीष नरेश

नरेश

 

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