ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से अदालत का इनकार
Modified Date: March 15, 2024 / 06:45 pm IST
Published Date: March 15, 2024 6:45 pm IST

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया।

केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है।

ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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