अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के पासपोर्ट सत्यापित करने संबंधी याचिका पर विचार नहीं करेगा हाईकोर्ट

अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के पासपोर्ट सत्यापित करने संबंधी याचिका पर विचार नहीं करेगा हाईकोर्ट

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  • Publish Date - December 7, 2022 / 09:09 PM IST,
    Updated On - December 7, 2022 / 09:09 PM IST

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कुछ खास देशों से संबंधित विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा को सत्यापित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि ये विदेशी यहां अवैध रूप से रह रहे हैं और उन्हें उनके देशों में निर्वासित करने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एक विशिष्ट विदेशी समुदाय के खिलाफ नस्ली टिप्पणियों के इस्तेमाल पर भी नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने कहा, “हम किसी के खिलाफ नस्ली बयान स्वीकार नहीं करेंगे। वे भी इंसान हैं और आप बिना किसी आधार के उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास वैध पासपोर्ट हैं।”

इसमें कहा गया है कि याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा कोई शोध नहीं किया गया था।

अदालत ने याचिकाकर्ता को भारी जुर्माना लगाने और याचिका खारिज करने की चेतावनी दी जिस पर वकील ने खुद ही याचिका वापस लेने का आग्रह किया। अदालत ने वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

एक की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ विशिष्ट देशों के विदेशी नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और वे युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं तथा उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

भाषा प्रशांत रंजन

रंजन