श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शादी ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई टली
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शादी ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई टली
प्रयागराज, 17 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई 25 अगस्त, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने संबंधित पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर सुनवाई टाली, क्योंकि इस मामले में मथुरा के जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने कहा, ‘‘संयुक्त रूप से यह दलील दी गई है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार मथुरा जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही जारी है और लोक अदालत के लिए 21 से 23 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसलिए इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाती है।’’
सुनवाई के दौरान एक वादी ने आवेदन दाखिल कर अदालत से राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया कि विवादित स्थल पर किसी व्यक्ति या समूह को सभा, कारसेवा या किसी अन्य आयोजन की अनुमति न दी जाए, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इस पर अदालत ने कहा कि यदि किसी पक्ष को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है।
गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने, भूमि का कब्जा सौंपने और मंदिर बहाल करने की मांग को लेकर 18 मुकदमे दायर किए हैं।
यह विवाद मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली पर मौजूद मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था।
भाषा
सं, राजेंद्र रवि कांत

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