उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज की
Modified Date: February 23, 2024 / 05:08 pm IST
Published Date: February 23, 2024 5:08 pm IST

नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से ‘गोपनीय’ सूचना मीडिया में कथित तौर पर लीक किये जाने के विरूद्ध उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘(याचिका) खारिज की जाती है।’’

मोइत्रा ने जारी जांच के सिलसिले में ‘‘कोई भी गोपनीय, संवेदनशील, असत्यापित/अपुष्ट सूचना प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लीक करने से’’ ईडी को रोकने के लिए एक निर्देश जारी करने का अदालत से अनुरोध किया था।

उन्होंने कई मीडिया संस्थानों को प्रतिवादी संख्या-1(ईडी) द्वारा की जा रही जांच/कार्यवाही के सिलसिले में कोई भी सूचना लीक/प्रकाशित करने या प्रसारण करने से रोकने के लिए भी निर्देश देने का अनुरोध किया था।

इस जांच में, याचिकाकर्ता को ‘फेमा’ के प्रावधानों के तहत समन जारी किये गए हैं।

पूर्व सांसद की ओर से अदालत में पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि मोइत्रा को ‘परेशान’ किया जा रहा है और संघीय एजेंसी द्वारा उन्हें तलब किये जाने संबंधी सूचना मीडिया ने उनके समन प्राप्त करने से पहले ही प्रकाशित कर दी।

ईडी ने फेमा के तहत दर्ज मामले में मोइत्रा को समन जारी किये थे।

सूत्रों ने बताया कि मामले में विदेश भेजी गई रकम और धन के हस्तांतरण के अलावा एक अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाते से जुड़े लेनदेन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।

मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच के बारे में गोपनीय सूचना मीडिया को लीक किये जाने से ‘‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच’’ के उनके अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

भाषा सुभाष देवेंद्र

देवेंद्र


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