उच्च न्यायालय में ‘द केरल स्टोरी 2’ फिल्म पर रोक लगाने संबंधी आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई
उच्च न्यायालय में ‘द केरल स्टोरी 2’ फिल्म पर रोक लगाने संबंधी आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई
कोच्चि, 26 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड’ फिल्म की रिलीज पर 15 दिन के लिए रोक लगाने संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की।
न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी वी बालकृष्णन की पीठ ने देर शाम की गई सुनवाई में टिप्पणी की कि फिल्म के प्रमाणन का विरोध करने संबंधी याचिकाएं जनहित याचिका की प्रकृति की थीं और सवाल उठाया कि एकल न्यायाधीश इसकी सुनवाई कैसे कर सकते हैं।
एकल न्यायाधीश द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद, निर्माताओं ने अपील दायर की और उस पर खंडपीठ द्वारा सुनवाई रात आठ बजे से शुरू हुई।
फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि यह फिल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती या बदनाम नहीं करती है।
फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने अदालत को बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने भी पाया कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को बदनाम करता हो।
उन्होंने दलील दी, ‘‘फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है।’’
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव

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