High Court On Watching Porn: चुपचाप अकेले में देख सकते है ‘गन्दी फ़िल्में’.. यह कोई अपराध नहीं, जाने क्या है इस मामले में कोर्ट का फैसला
High Court On Watching Porn
तिरुवनंतपुरम: अकेले में चुपचाप पोर्न मूवी देखना अपराध नहीं है। (High Court On Watching Porn) हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही एक शख्स पर चले रहे आपराधिक मुकदमे को ख़त्म कर दिया और आरोपी को राहत दे दी। पूरा मामला केरल हाईकोर्ट से जुड़ा है। कोर्ट ने पोर्न मूवी देखने को लेकर एक बेहद अहम टिप्पणी की है।
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दरअसल पुलिस ने पिछले दिनों एक शख्स को सड़क किनारे पोर्न देखते हुए हिरासत में लिया था। इसी मामले पर केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि अकेले में पोर्न देखना किसी तरह के अपराध के श्रेणी में नहीं आता। खासकर तब जब वह अकेले ही पोर्न देख रहा हो। वह ना ही अश्लीलता फैला रहा हो और न ही उसे किसी और को सेंड कर रहा हो।

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