बेंगलुरु, 21 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सकों की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार को एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक (जेल विभाग) आलोक कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने सीआईडी और क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के पास मौजूद साक्ष्यों को एसआईटी को सौंपने का भी आदेश दिया।
अदालत ने एसआईटी को जांच शुरू होने के 100 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने तथा हर 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि जांच फिलहाल नामजद व्यक्तियों, लगाए गए मौजूदा आरोपों या वर्तमान में सामने आए तथ्यों तक सीमित नहीं रहेगी।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने आदेश में कहा, ‘यदि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य से किसी अन्य व्यक्ति, अपराध, लेनदेन या कृत्य की संलिप्तता सामने आती है, जिसका इस जांच के विषय से संबंध हो, तो एसआईटी कानून के अनुसार साक्ष्यों की जांच करेगी।’
भाषा
शुभम दिलीप
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