नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मालवीय नगर स्थित उस होटल के मालिक को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जहां जून में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह ध्यान में रखते हुए लवकेश बजाज को चिकित्सीय आधार पर राहत दी कि 31 अगस्त को बजाज की एक बड़ी सर्जरी हुई थी और उन्हें 15 सितंबर को ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘चिकित्सीय रिपोर्ट से यह भी साफ है कि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जोखिम है, उसे पर्याप्त रूप से स्वस्थ होने के लिए कुछ समय की जरूरत है।’
बजाज को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती के साथ रिहा करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
बजाज फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वह तीन जून को हौज रानी स्थित पांच मंजिला ‘फ्लोरिश स्टे’ बीएंडबी में लगी आग के मामले में आरोपी हैं। हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी और 24 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने मामले में बजाज के अलावा प्रबंधक सह लेखाकार जय मिश्रा और रसोइये केशव नेगी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
भाषा
राखी दिलीप
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