उच्च न्यायालय ने बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार किया

उच्च न्यायालय ने बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार किया

उच्च न्यायालय ने बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: February 9, 2021 12:27 pm IST

कोलकाता, नौ फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने समूचे पश्चिम बंगाल में भाजपा की चल रही परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

साथ ही, उच्च न्यायालय ने कहा कि 11 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी।

याचिका में यात्रा से राज्य में कोविड-19 की स्थिति और कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का दावा करते हुए रैलियों को रोके जाने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

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न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध रॉय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले पर सुनवाई बृहस्पतिवार को की जाएगी।

गौरतलब है कि भाजपा ने छह फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू की है। राज्य में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने पक्ष में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए यह अभियान चला रही है।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप


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