उच्च न्यायालय में हर्बल हुक्का की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज |

उच्च न्यायालय में हर्बल हुक्का की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

उच्च न्यायालय में हर्बल हुक्का की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : January 18, 2022/6:52 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री और सेवा में हस्तक्षेप नहीं करे।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने पाया कि कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने पर डीडीएमए के आदेश पर दिल्ली के सभी रेस्तरां और पब को बंद किया गया है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकारण (डीडीएमए) ने 11 जनवरी को इस बारे में आदेश दिया था। इस आदेश के मद्देनजर अदालत ने कहा कि रेस्तरां मालिकों की याचिका पर कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकार विशेषज्ञों से परामर्श करके व्यापक जनहित में महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में अदालत ने रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री की अनुमति देने के लिए आदेश पारित किया था, तो कोविड​​​​-19 मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और प्रतिबंध दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश के कारण था, ना कि डीडीएमए के आदेश के कारण । अदालत ने कहा, ‘‘11 जनवरी, 2022 को जारी आदेश के मद्देनजर कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है जैसा कि रिट याचिका में मांग की गई है।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।’’

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनुभव सिंह ने याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठानों में हर्बल हुक्का की बिक्री और सेवा में अधिकारियों का हस्तक्षेप रोकने के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हर्बल हुक्का पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(जी) और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

भाषा संतोष अनूप

अनूप

 

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