पुलिसकर्मी ने केस दर्ज करने से किया इंकार, तो कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, कही ये बात
पुलिसकर्मी ने केस दर्ज करने से किया इंकार : High Court reprimands police officer for not registering FIR in hockey player case
Court Sentenced Former Deputy Collector After His Death
कटक । उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मौत के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई और उसे भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पुलिस अकादमी में एक महीने के लिए नए सिरे से प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया। इन्फोसिटी पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) को उच्च न्यायालय ने एक वर्ष के लिए क्षेत्र में तैनाती से भी प्रतिबंधित कर दिया। अदालत ने छह दिसंबर को एक आदेश में कहा था कि अधिकारी के द्वारा दिखाई गई निष्क्रियता अत्यधिक निंदनीय है।
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न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रह की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को मीडिया घरानों को उपलब्ध कराए गए आदेश में यह भी कहा कि व्यवस्था में संस्थागत सुस्ती आ गई है। मामला आनंद टोप्पो (33) नामक एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है। टोप्पो के बचपन के दोस्त और हॉकी खिलाड़ी बीरेंद्र लकड़ा इस मामले में आरोपी हैं।
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