उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार ने कहा, कोविड के चलते हुक्का पर रोक जारी रहेगी

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार ने कहा, कोविड के चलते हुक्का पर रोक जारी रहेगी

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार ने कहा, कोविड के चलते हुक्का पर रोक जारी रहेगी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: October 30, 2021 12:04 am IST

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तरां और पब में हुक्के पर लगी रोक को त्योहारों व कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जारी रखने का फैसला किया है।

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अदालत में दाखिल हलफनामे कहा कि यह समय ‘‘सतर्कता कम करने का नहीं है’’ क्योंकि ऐसी गैर जरूरी सेवा कोरोना वायरस का प्रसार कर सकती है और स्थिति की गंभीरता बढ़ा सकती है।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त (लाइसेंस इकाई) द्वारा हर्बल हुक्के के इस्तेमाल और बिक्री पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाले कई रेस्तरां और बार को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी थी। साथ ही दिल्ली सरकार से हलफनामा के जरिये आधिकारिक रुख अदालत के रिकॉर्ड पर अगली सुनवाई से पहले दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत


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