प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की जानकारी देने संबधी सीआईसी के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक | High Court stay on CIC's order to inform PM's foreign travel

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की जानकारी देने संबधी सीआईसी के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की जानकारी देने संबधी सीआईसी के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : December 11, 2020/6:49 am IST

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भारतीय वायुसेना को ‘स्पेशल फ्लाइट रिटर्न (एसआरएफ)-II संबंधी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था और जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए संचालित की गई विशेष उड़ानों की भी जानकारी शामिल है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री के साथ गए मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी, सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन यात्रियों और उड़ानों की संख्या बताने से कोई नुकसान नहीं होगा।

अदालत ने आरटीआई आवेदक कमोडोर (अवकाश प्राप्त) लोकेश के बत्रा को भी नोटिस जारी कर सीआईसी के आठ जुलाई को दिए निर्देश के खिलाफ वायुसेना की अपील पर उनकी राय पूछी।

इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी और सीआईसी के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी।

अदालत ने टिप्पणी की कि सीआईसी को इस बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी सूचना मुहैया कराई जा सकती है और किन सूचनाओं को सूचना के अधिकार कानून से अलग रखा गया है।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

 

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