हाईकोर्ट का अहम आदेश, सभी विभागों में अधिकारियों की पदोन्नति पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

Jharkhand High Court : झारखंड उच्च न्यायालय ने फिलहाल राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट का अहम आदेश, सभी विभागों में अधिकारियों की पदोन्नति पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह
Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 pm IST
Published Date: August 5, 2022 1:08 am IST

रांची। Jharkhand High Court : झारखंड उच्च न्यायालय ने फिलहाल राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉ एस एन पाठक की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पाने की संभावनाएं बाधित होंगी।

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मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त है । अदालत ने तब तक राज्य में सभी विभागों में प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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