लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, दिया ये आदेश

Hotel Levana Suites fire case : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने हजरतगंज के लेवाना सुइट्स होटल में हुए अग्निकांड पर स्वतः संज्ञान

लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, दिया ये आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: September 9, 2022 2:16 am IST

लखनऊ : Hotel Levana Suites fire case :  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने हजरतगंज के लेवाना सुइट्स होटल में हुए अग्निकांड पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एलडीए वीसी (लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष) से शहर की उन सभी इमारतों का ब्यौरा तलब किया है, जिनके पास दमकल विभाग का परमिट नहीं है।

यह भी पढ़े : दस लाख नौकरियां दे दें तो आपको नेता मानकर फिर आपके साथ हो जाउंगा, सीएम की टिप्पणी पर प्रशांत किशोर ने दिया जवाब 

Hotel Levana Suites fire case :  अदालत ने मुख्य अगिनशमन अधिकारी से भी उन सभी इमारतों का ब्यौरा तलब किया है जिनमें आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते व आवश्यक उपकरण नहीं लगे हैं।

 ⁠

यह भी पढ़े : विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही बीजेपी! छत्तीसगढ़ में पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से चार दिवसीय दौरे पर 

Hotel Levana Suites fire case :  यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने ‘लेवाना सुइट्स होटल में आग लगने की घटना’ पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। अदालत ने अपने आदेश में छह सितंबर को हजरतगंज में ही ग्रेविटी क्लासेज नाम के कोचिंग संस्थान के भवन में आग लगने की घटना का भी जिक्र किया है।


लेखक के बारे में

I am a content writer at IBC24 and I have learned a lot here so far and I am learning many more things too. More than 3 years have passed since I started working here. My experience here has been very good.