गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, कृषि कार्य और मैकेनिक वर्क सहित इन चीजों पर मिली लॉकडाउन से छूट

गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, कृषि कार्य और मैकेनिक वर्क सहित इन चीजों पर मिली लॉकडाउन से छूट

  •  
  • Publish Date - April 15, 2020 / 05:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय ने आज लॉकडाउन से छूट के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस, पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है, साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है।

ये भी पढ़ें: प्रदेश के इन दो मेडिकल संस्थानों को मिली कोविड 19 जांच की मंजूरी, प्रदेश में 9 हुए जांच केंद्र

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी, मनरेगा के तहत काम होंगे, वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी, सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य और अति आवश्यक होगा।

ये भी पढ़ें: प्रदेश में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीदी, प्रशासन ने पूरी की तैयारी

गाइड लाइन के अनुसार सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें: जिला प्रशासन को मिली 17 हजार लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री, हॉट स्पॉट आए…

आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा, SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा, इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है। साथ ही आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत, आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे, एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, कूरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है।

ये भी पढ़ें: नशे की लत : बियर समझकर पी गया एसिड, शख्स की इलाज के दौरान मौत

केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है, केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है, सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है, इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।

MHA Order Dt 15.04.2020 With Revised Consolidated Guidelines by Anil Shukla on Scribd