तीन तलाक के मुद्दे पर गृहमंत्रालय एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं. गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तीन तलाक पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आपको बता दें मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया है. पांच जजों की बेंच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है. साथ केंद्र सरकार को 6 माह के अंदर इसके लिए कानून बनाने के निर्देश जारी किया है.