अस्पतालों को मौजूदा अनुभवों से सीख ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने चाहिए : उच्च न्यायालय

अस्पतालों को मौजूदा अनुभवों से सीख ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने चाहिए : उच्च न्यायालय

अस्पतालों को मौजूदा अनुभवों से सीख ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने चाहिए : उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: May 1, 2021 10:08 am IST

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अस्पतालों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की हुई कमी से सीख लेकर इस जीवन रक्षक गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित करने चाहिए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश घटा देते हैं जबकि अस्पतालों के लिए खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है।

पीठ ने कहा, ‘‘ ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक है और उनके पास यह नहीं होना गैर जिम्मेदाराना है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘आपको (अस्पतालों को) अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए और संयंत्र स्थापित करने चाहिए।’’

उन्न न्यायालय ने यह टिप्पणी छुट्टी के दिन दिल्ली में ऑक्सीजन और कोविड-19 संबंधी अन्य समस्याओं को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश


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