EPFO pay interest on PF account, नई दिल्ली। रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ने पर EPF अकाउंट में जमा रकम का क्या होता है? क्या उस पर टैक्स-फ्री ब्याज मिलता रहता है? यहां बता देना जरूरी है कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी EPF अकाउंट पर ब्याज मिलना जारी रहता है. फिर भले इसमें कोई नया कॉन्ट्रिब्यूशन हो या नहीं।
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58 साल की उम्र से पहले नौकरी से इस्तीफा देने की स्थिति में अगर 36 महीनों के भीतर आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो आपका Employee Provident Fund अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि, EPF अकाउंट के निष्क्रिय या इनऑपरेटिव होने पर भी इस पर ब्याज मिलता है।
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इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक
अगर 5 साल की लगातार सर्विस पूरी होने से पहले पैसा निकाला जाता है तो EPF बैलेंस के ब्याज पर टैक्स लगता है। ऐसे मामले में जहां कर्मचारी EPF सब्सक्रिप्शन के शुरुआती 5 वर्षों में एक से ज्यादा संस्थानों में काम करता है तो सर्विस को नियमित माना जाता है।
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अगर वह पिछले संस्थान का EPF बैलेंस मौजूदा संस्थान में ट्रांसफर कराता है. इस स्थिति में माना जाता है कि कर्मचारी ने टैक्स के उद्देश्यों के लिए 5 साल या इससे ज्यादा की लगातार सर्विस की है।