‘हाथ पैर बांधकर सेक्स करता है पति, चिल्ला न सके इसलिए मुंह में ठूंस देता था कपड़ा’ कोर्ट ने मंजूर किया तलाक

'हाथ पैर बांधकर सेक्स करता है पति, चिल्ला न सके इसलिए मुंह में ठूंस देता था कपड़ा'! Husband Have Brutal Sex with Wife Court Approves Divorce

‘हाथ पैर बांधकर सेक्स करता है पति, चिल्ला न सके इसलिए मुंह में ठूंस देता था कपड़ा’ कोर्ट ने मंजूर किया तलाक
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: February 21, 2022 9:07 pm IST

नागपुरः Brutal Sex with Wife पारिवारिक विवाद के मामले में नागपुर पारिवारिक न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए पति-पत्नी का तलाक मंजूर कर लिया है। अहम बात ये है कि तलाक लेने वाली युवती की उम्र महज 22 और युवक की उम्र 28 साल है।

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Brutal Sex with Wife मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पति की मई 2017 को वानाडोंगरी निवासी युवती से विवाह हुआ था। पत्नी का आरोप है कि जब शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती, तो पति उसके हाथ-पांव बांध कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था। पत्नी चिल्ला ना सके इसलिए उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस देता था।

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पहली बार ऐसा होते ही युवती ने अपने परिजनों और सास को यह बात बताई, लेकिन दोबारा ऐसा ना होने के सास के आश्वासन पर वह ससुराल में रहने लगी। लेकिन इसके बाद भी पति ने ऐसी ही हरकत दोहराई। समय के साथ साथ पति का बर्ताव बुरा होता गया। वह पत्नी पर उसके मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता, उसके चरित्र पर शक करता था। बात बात पर उसकी पिटाई कर देता था, जिसके बाद उसने तलाक की अर्जी दायर की। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह तलाक मंजूर किया है।

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मामले में पत्नी के अधिवक्ता श्याम आंभोरे ने बताया कि पीड़िता की उम्र बहुत ही कम है। इतनी कम उम्र में ऐसी बर्बरता किसी को भी तोड़ कर रख सकती है। इस प्रकरण के माध्यम से न्यायालय ने भी यही संदेश दिया है कि पत्नी आपकी गुलाम नहीं होती। उसके साथ पूरे सम्मान और प्रेम से पेश आने की जरूरत है। हिंदू विवाह अधिनयम की धारा 13(1)(ए) के अनुसार कोर्ट यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके जीवनसाथी द्वारा क्रूरता साबित होती है, तो न्यायालय तलाक मंजूर कर सकता है।

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