सूरत में अवैध एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग का भंडाफोड़, नौ गिरफ्तार

सूरत में अवैध एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग का भंडाफोड़, नौ गिरफ्तार

सूरत में अवैध एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग का भंडाफोड़, नौ गिरफ्तार
Modified Date: September 20, 2026 / 05:55 pm IST
Published Date: September 20, 2026 5:55 pm IST

सूरत, 20 सितंबर (भाषा) गुजरात के सूरत में एक टैंकर से एलपीजी गैस सिलेंडर में अवैध रूप से गैस भरने के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त शैफाली बरवाल ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम ने शनिवार को भेसान-हजीरा रोड स्थित एक पार्किंग परिसर की जांच की, जहां एक टैंकर से 84 सिलेंडर में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरी जा रही थी।

प्राथमिकी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन सिंह गुज्जर (26), सुरेश बोरीवाला (35), महेश जांजवडिया (35), पंकज सिंह ठाकुर (26), देवा सिंह (28), सुभाष सिंह राजपूत (28), विशाल भाभोर (24), दीपक भाभोर (26) और लक्ष्मण सिंह रावत (53) के रूप में हुई है।

प्राथमिकी के मुताबिक, मुख्य आरोपी पवन सिंह ने महेश से उक्त परिसर 12,000 रुपये मासिक किराये पर लिया था और एलपीजी गैस भरने के लिए अपने सहयोगियों को काम पर रखा था।

प्राथमिकी के अनुसार, ‘‘महेश परिसर में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और उसने मालिक को सूचित किए बिना यह जगह किराये पर दे दी थी। आरोपी लक्ष्मण सिंह गेल कंपनी का एलपीजी गैस टैंकर लेकर आया और उसे परिसर में खड़ा किया, जबकि पवन सिंह द्वारा काम पर रखे गए अन्य आरोपी टैंकर से एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस भर रहे थे।’’

प्राथमिकी में कहा गया कि आरोपियों ने ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरती और आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हुए।

पुलिस ने मौके से 1.26 लाख रुपये मूल्य के 84 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर, चार खाली सिलेंडर और गैस भरने वाली तीन पाइप के अलावा एलपीजी टैंकर, दो पिकअप/चार पहिया वाहन, मोबाइल फोन और 7,240 रुपये नकद जब्त किए। प्राथमिकी के अनुसार, जब्त संपत्ति का कुल मूल्य करीब 56.69 लाख रुपये आंका गया है।

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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