रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों और शर्तों में किया बड़ा बदलाव, अग्रिम आरक्षण अवधि को किया 30 दिन

रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों और शर्तों में किया बड़ा बदलाव, अग्रिम आरक्षण अवधि को किया 30 दिन

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  • Publish Date - May 22, 2020 / 06:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे द्वारा 12 मई 2020 से लेकर अब तक पंद्रह जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अब इन 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए नियमों और शर्तों में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

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इन ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी जाएगी। इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा मौजूद नहीं होगी। इन ट्रेनों में मौजूदा निर्देशों के अनुसार, आरएसी/ प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी किए जाएंगे। हालांकि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन ट्रेनों में सवार होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। पहले चार्ट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान से पहले कम से कम 2 घंटे पहले (पहले यह 30 मिनट हुआ करता था) तैयार किया जाएगा। पहले और दूसरे चार्ट के बीच में, वर्तमान बुकिंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

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टिकटों की बुकिंग की अनुमति कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटरों, जिसमें डाकघर, यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाईटीएसके) लाइसेंसधारी आदि शामिल हैं, के साथ-साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) और कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकृत एजेंटों सहित ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ट्रेन में आरक्षण के लिए उपरोक्त बदलावों को, दिनांक 24 मई 2020 से लागू किया जाएगा और 31 मई 2020 या उसके बाद शुरू होने वाली ट्रेनों के लिए लागू किया जाएगा।

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