भारत सरकार ने किया प्रसारण संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव, 30 मिनट का ‘जनहित प्रसारण’ अनिवार्य, लाइव प्रसारण के लिए कही ये बात
Indian TV Broadcasting Rule Government of India made a big change in broadcasting rules, 30-minute 'public interest broadcast' भारत सरकार ने आज टेलिवीजन की दुनिया के नियमों बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया हैं। आज गुरुवार को भारत सरकार की ओर टीवी चैनलों को सुचना प्रसारण संबंधी बनाए गए नियमों छूट देने का एलान किया गया हैं। जिसके संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दिशा निर्देश का मुख्य असर एंटरटेनमेंट क्षेत्र में पड़ने वाला हैं।
Indian TV Broadcasting Rule: भारत सरकार ने आज टेलिवीजन की दुनिया के नियमों बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया हैं। आज गुरुवार को भारत सरकार की ओर टीवी चैनलों को सुचना प्रसारण संबंधी बनाए गए नियमों छूट देने का एलान किया गया हैं। जिसके संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दिशा निर्देश का मुख्य असर एंटरटेनमेंट क्षेत्र में पड़ने वाला हैं। क्योंकि जारी गाइड लाइन के अनुसार अब 30 मिनट का जनहित कार्यक्रम चलाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया हैं।
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भारत के इस कदम की पीछे की बड़ी वजह अपलिंकिंग बताई जा रही हैं। सुचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार कुल 897 में से केवल 30 चैनल भारत से अपलिंक हैं। जिनको भारत सरकार बढ़ा कर कम से कम 500 के आस पास लाना चहती हैं। जारी किए गए दिशानिर्देशों अनिवार्यता के साथ छूट की भी बात कही गई हैं।
लाइव प्रसारण के लिए नहीं लेनी होगी बार बार अनुमति
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशो के अनुसार कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, केवल लाइव प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा। मानक परिभाषा (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) या इसके विपरीत भाषा बदलने या ट्रांसमिशन मोड के रूपांतरण के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। चैनल को केवल मंत्रालय को बदलावों के बारे में सूचित करना होगा।” यही बात मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रसारण) संजीव शंकर ने मीडिया के सामने रखी हैं।
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30 मिनट अनिवार्य प्रसारण के लिए ये होंगे विषय
नये निर्देशों के अनुसार अब सभी चैंनलो को 30 मिनट का एक ऐसा प्रोग्राम चलाना होगा, जिसमें जनहित होता नजर आए। इसके लिए मंत्रालय विषय बताए हैं। जिनमें शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं के कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण जैसे राष्ट्रीय हित के विषयों पर हर दिन 30 मिनट की जनहित कंटेंट प्रसारित करना होगा।
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चैनल को मिलेगी कंटेंट संबंधी छूट
सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, “ऐसा नहीं है कि सरकार जनहित कंटेंट के तहत प्रसारण के लिए टेलीविजन चैनलों को कोई कार्यक्रम देगी। चैनल दिशानिर्देशों में उल्लिखित विषयों पर अपनी सामग्री बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।” दिशानिर्देश एक समाचार एजेंसी को वर्तमान में एक वर्ष के मुकाबले पांच साल की अवधि के लिए अनुमति देते हैं। दिशानिर्देश टीवी चैनलों के लिए सी-बैंड के अलावा अन्य आवृत्ति बैंड में अपलिंकिंग के लिए अपने संकेतों को एन्क्रिप्ट करने के लिए अनिवार्य बनाते हैं।

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