दिल्ली में थोक दवा कंपनियों से 20 लाख रुपये मूल्य का इंसुलिन भंडारण जब्त किया गया

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दिल्ली में थोक दवा कंपनियों से 20 लाख रुपये मूल्य का इंसुलिन भंडारण जब्त किया गया

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  • Publish Date - March 6, 2026 / 10:01 PM IST,
    Updated On - March 6, 2026 / 10:01 PM IST

नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने भंडारण और नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए राजधानी में थोक दवा कंपनियों से 20 लाख रुपये से अधिक कीमत का इंसुलिन भंडारण जब्त किया है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

बयान के अनुसार, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाओं, विशेष रूप से इंसुलिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देशों पर एक थोक दवा बाजार में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया था। इंसुलिन जैसी दवाओं के लिए ‘कोल्ड चेन’ (सही ठंडे तापमान में लगातार सुरक्षित) बनाए रखना अनिवार्य होता है।

अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान छह थोक दवा कंपनियों की जांच की गई, जिनमें से चार को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया।

इस अभियान के दौरान 20,06,024 रुपये मूल्य की कुल 2,104 यूनिट इंसुलिन जब्त की गई।

अधिकारियों ने कहा कि कई इंसुलिन उत्पादों पर लिखे उन निर्देशों को मिटाया गया था जो दर्शाते थे कि ये सरकारी या संस्थागत आपूर्ति के लिए हैं। इसके अलावा, कंपनियां भंडारण के लिए वैध खरीद रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकीं।

उन्होंने बताया कि दो कंपनियां इंसुलिन को कमरे के तापमान पर संग्रहीत करते हुए भी पाई गईं, जो निर्धारित ‘कोल्ड चेन’ भंडारण शर्तों का घोर उल्लंघन है।

अधिकारियों के अनुसार, इन दो कंपनियों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा नोमान नोमान माधव

माधव