अंतर-विभागीय समिति करती है विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की सुनवाई: सरकार

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अंतर-विभागीय समिति करती है विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की सुनवाई: सरकार

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  • Publish Date - March 18, 2026 / 06:37 PM IST,
    Updated On - March 18, 2026 / 06:37 PM IST

नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) केंद्र ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सरकार द्वारा गठित एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन किये जाने के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करती है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मौजूदा नियामक व्यवस्था के अनुसार, निजी उपग्रह टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है, जो कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करती है।’’

मंत्री ने कहा कि आईडीसी की सिफारिशों के अनुसार, विज्ञापन संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर निजी टीवी चैनलों के खिलाफ परामर्श और चेतावनी सहित अन्य आदेश जारी करके उचित कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रसारणकर्ता को समय-समय पर परामर्श भी जारी करता है।

भाषा

हक

हक सुभाष

सुभाष