International Flight Travel New Rules: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए खुशखबरी, इमिग्रेशन के लिए अब नहीं चाहिए होगा ये डॉक्यूमेंट, 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम
International Flight Travel New Rules: 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
International Flight Travel New Rules/Image Credit: File
- 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए यात्रियों को फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाना अनिवार्य नहीं है।
- यात्री अपने मोबाइल में सेव ई-बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन काउंटर पर क्लियरेंस करा सकेंगे।
International Flight Travel New Rules: नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के अनुसार, अब देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए यात्रियों को फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाने या उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगवाने की जरूरत नहीं होगी। इस बदलाव के अनुसार, सफर करने वाले यात्री अपने मोबाइल फोन पर मौजूद ई-बोर्डिंग पास दिखाकर ही इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसका मतलब है कि, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बोर्डिंग पास की प्रिंटेड कॉपी साथ रखना जरूरी नहीं होगा।
ई-बोर्डिंग पास दिखाकर होगा इमिग्रेशन
1 सितंबर से बदलाव किए जाने वाली नै व्यवस्था के तहत यात्री अपने मोबाइल में सेव ई-बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन काउंटर पर क्लियरेंस करा सकेंगे। (International Flight Travel New Rules) इससे यात्रियों को बोर्डिंग पास की फिजिकल कॉपी संभालकर रखने और उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मकसद इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान, तेज और डिजिटल बनाना है।
फिजिकल बोर्डिंग पास वाले करेंगे ये काम
International Flight Travel New Rules: हालांकि, जिन यात्रियों के पास फिजिकल बोर्डिंग पास होगा, उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऐसे यात्री अपनी प्रिंटेड कॉपी के साथ यात्रा कर सकेंगे। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद फिजिकल बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की मुहर नहीं लगाई जाएगी।
CISF और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को दी गई जानकारी
इस नई व्यवस्था को लेकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट ऑपरेटरों, संबंधित हितधारकों और CISF को जानकारी दे दी है। (International Flight Travel New Rules) सभी संबंधित एजेंसियों को नई डिजिटल व्यवस्था के अनुसार जरूरी तैयारियां करने के लिए कहा गया है।
नई व्यवस्था 1 सितंबर से होगी लागू
International Flight Travel New Rules: नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू होगी। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मोबाइल में मौजूद ई-बोर्डिंग पास ही इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए पर्याप्त होगा। इससे यात्रियों को कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक और डिजिटल हो सकेगी।
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