Gujarat Toxic Liquor Case: शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई इतने लोगों की मौत, कई का इलाज जारी, जानें कैसे हुई ये लापरवाही

Gujarat Toxic Liquor Case: भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वाले मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

Gujarat Toxic Liquor Case: शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई इतने लोगों की मौत, कई का इलाज जारी, जानें कैसे हुई ये लापरवाही

Gujarat Toxic Liquor Case/Image Credit: AI

Modified Date: August 22, 2026 / 03:38 pm IST
Published Date: August 22, 2026 3:30 pm IST
HIGHLIGHTS
  • भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वाले मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।
  • इस मामले में तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है।
  • पुलिस ने इस मामले 21 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 13 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Gujarat Toxic Liquor Case: भावनगर: गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से शनिवार को एक और पीड़ित का उपचार के दौरान मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, पीड़ित हार्दिक किलजी की शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को मौत हो गई। वहीं, शहर के सिविल अस्पताल और छह अन्य निजी अस्पतालों में अब भी इलाज करा रहे 17 मरीजों में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

18 पीड़ितों का इलाज जारी

इस जानकारी में बताया गया कि अत्यधिक जहरीले पदार्थ ‘मेथनॉल’ युक्त शराब का सेवन करने वाले कम से कम 17 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 18 अन्य लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया है। (Gujarat Toxic Liquor Case) इस घटना के सिलसिले में वरतेज थाने में दर्ज प्राथमिकी में 21 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 13 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है।

आरोपियों को अदालत ने भेजा रिमांड पर

Gujarat Toxic Liquor Case: पुलिस के अनुसार, पीड़ितों ने भारत में निर्मित लोकप्रिय विदेशी शराब (आईएमएफएल) ब्रांड के नाम वाली बोतलों में पैक की गई जहरीली शराब का सेवन किया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मद्य निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या, मिलावट और जहर देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय अदालत ने आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) को सौंप दी गई है। यह गुजरात पुलिस की विशेष इकाई है, जो पूरे राज्य में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों पर नजर रखती है।

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