अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न, टैक्सपेयर्स को दी गई राहत

अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न, टैक्सपेयर्स को दी गई राहत

अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न, टैक्सपेयर्स को दी गई राहत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: May 14, 2020 4:27 am IST

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। आयकर रिटर्न  दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। 

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निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी।

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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यूट डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा। टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है।

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नॉन सैलरी पेमेंट के लिए TDS, स्पेसिफाइड ​रेसिप्टस के लिए TCS का रेट 31 मार्च 2021 तक मौजूदा रेट से 25% घटाई जा रही है। इससे 50000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी।


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