जम्मू-कश्मीर: दो करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र

जम्मू-कश्मीर: दो करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र

जम्मू-कश्मीर: दो करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र
Modified Date: July 23, 2026 / 02:10 pm IST
Published Date: July 23, 2026 2:10 pm IST

श्रीनगर, 23 जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी के एक मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी संख्या 55/2022 में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत श्रीनगर स्थित उप न्यायाधीश (लघु वाद) की अदालत में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

उन्होंने आरोपियों की पहचान श्रीनगर निवासी अर्शिद अहमद शोरा उर्फ बिलाल, फिरदौस अहमद भट, फिरदौस अहमद मीर और आफताब अहमद शाह के रूप में की।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, शोरा के नेतृत्व में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अधिक लाभ का लालच देकर 2.50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शॉल की आपूर्ति करने के लिए राजी किया, लेकिन बाद में उसका भुगतान नहीं किया।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान लगभग 68 लाख रुपये मूल्य की 338 शॉल बरामद की गईं, जिन्हें अदालत के निर्देश पर शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया।

अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है।

भाषा मनीषा नेत्रपाल

नेत्रपाल


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