चाईबासा (झारखंड), 17 जून (भाषा) पश्चिम सिंहभूम जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने तेकसी निवासी बागुन जोनको उर्फ कंपनी जोनको पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आठ नवंबर 2011 को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता फुटबॉल मैच देखने के लिए अपनी मां के साथ खैरुडीह गांव गई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, घर लौटते मां अपनी बेटी को रास्ते में अकेला छोड़कर शौच करने गई थी, तभी दोषी ने आकर लड़की को कुछ खाने का सामान खरीदने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने जोनको को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ वैज्ञानिक सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
भाषा पारुल अर्पणा
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