चाईबासा, 27 जून (भाषा) झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 22 साल कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी व्यक्ति पीड़िता का दूर का रिश्तेदार है जो कि अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 अक्टूबर 2022 को व्यक्ति उनके घर आया था और जब पीड़िता कमरे में सो रही थी तो उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 22 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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खारी नरेश
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