जींद : हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

जींद : हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

जींद : हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: October 18, 2022 7:37 pm IST

जींद (हरियाणा), 18 अक्टूबर (भाषा) जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने एक युवक की हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को बताया कि फरैण कलां गांव निवासी मनोज ने 25 जुलाई 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी कि उसके भाई मुकेश का शव खानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मिला। मुकेश के शव पर चोट के निशान थे।

तहरीर के अनुसार, घटना वाली रात आरोपी प्रवीण और मुकेश को गांव के जल घर के निकट शराब पीते देखा गया था। जिसके बाद मुकेश घर नहीं लौटा और उसका शव खानपुर रोड के पास झाडियों से मिला।

सदर थाना नरवाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रवीण के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था।

इसी मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने प्रवीण को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं अर्पणा

अर्पणा


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