दुर्घटना में पत्रकार की मौत का मामला : आईएएस अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक

दुर्घटना में पत्रकार की मौत का मामला : आईएएस अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक

दुर्घटना में पत्रकार की मौत का मामला : आईएएस अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: November 25, 2022 10:45 pm IST

कोच्चि (केरल), 25 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना मामले के आरोपी प्रशासनिक अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप हटाने के निचली अदालत के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश पर दो महीने के लिए रोक लगा दी।

अदालत ने आईएएस अधिकारी और उसकी महिला मित्र को नोटिस जारी किये, जिसकी कार से वह दुर्घटना हुई थी।

निचली अदालत ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोप हटा दिये थे। यह धारा गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है।

भाषा सुरेश रंजन

रंजन


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