कर्नाटक: भाजपा नेता की हत्या के मामले में छह दोषियों को मृत्युदंड

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कर्नाटक: भाजपा नेता की हत्या के मामले में छह दोषियों को मृत्युदंड

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  • Publish Date - April 30, 2026 / 10:13 PM IST,
    Updated On - April 30, 2026 / 10:13 PM IST

कोप्पल (कर्नाटक), 30 अप्रैल (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता वेंकटेश कुरुबारा की 2025 में हुई हत्या के मामले में एक अदालत ने छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने रवि, विजय उर्फ ​​मैलारी, धनराजा, भीमा उर्फ ​​भरत, सलीम और गंगाधर गवली को सजा सुनाई।

कोप्पल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरसिद्धि ने पत्रकारों को बताया, ‘‘प्राथमिकी पिछले साल आठ अक्टूबर को दर्ज की गई थी। दो महीने के भीतर ही 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया। अदालत ने छह लोगों को मौत की सजा सुनाई है।’’

आठ अक्टूबर, 2025 की रात को कार में सवार बदमाशों ने भाजपा युवा मोर्चा के गंगावती नगर इकाई प्रमुख कुरुबारा की बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद उन पर धारदार हथियारों और लोहे की छड़ों से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

अधिकारियों के अनुसार, व्यक्तिगत दुश्मनी हत्या का कारण थी। अधिकारियों ने बताया कि मामला अदालत में पहुंचने के बाद से कई गवाहों की दलीलें सुनने और उनसे पूछताछ करने के बाद, न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।

भाषा आशीष वैभव

वैभव