कर्नाटक: रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है अदालत
कर्नाटक: रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है अदालत
बेंगलुरु, 25 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शनिवार को संकेत दिया कि अदालत बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा दायर हलफनामे पर माफी से संबंधित आपत्तियों पर विचार करने के बाद आदेश जारी कर सकती है।
सिंह ने यहां उच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी थी और दक्षिण कन्नड़ जिले के देवता ‘चावुंडी दैवा’ का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया था।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभिनेता के व्यवहार पर फटकार लगाने की आवश्यकता है, जो अदालत मामले का निपटारा करते समय करेगी।
मामले की सुनवाई के दौरान सिंह द्वारा दायर हलफनामे पर बहस हुई।
सिंह ने विशेष रूप से मंदिर में जाकर माफी मांगने का आश्वासन दिया।
अदालत में दी गईं दलीलों के अनुसार, हलफनामे में बताया गया कि अभिनेता ‘उचित समय पर’ चामुंडी मंदिर जाएंगे।
इस याचिका का विरोध कर रहे वकील ने इस वाक्यांश की अस्पष्टता पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि ‘उचित समय’ का अर्थ कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक कुछ भी हो सकता है और उन्होंने एक निश्चित समयसीमा का अनुरोध किया।
अभिनेता के वकील ने जवाब में कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से सटीक समयसीमा बताना संभव नहीं है।
हालांकि, विरोधी पक्ष ने कहा कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्नाटक पुलिस पर पूरा भरोसा है।
पिछले साल गोवा में हुए फिल्मफेयर पुरस्कारों के दौरान रणवीर सिंह ने ‘कांतारा चैप्टर-1’ में अभिनेता ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए ‘चावुंडी दैवा’ के किरदार की नकल करने का प्रयास किया था।
भाषा जितेंद्र नेत्रपाल
नेत्रपाल

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