कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी की घटना की पीड़िता से आगंतुकों के मिलने पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी की घटना की पीड़िता से आगंतुकों के मिलने पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी की घटना की पीड़िता से आगंतुकों के मिलने पर रोक लगाई
Modified Date: December 16, 2023 / 11:19 pm IST
Published Date: December 16, 2023 11:19 pm IST

बेंगलुरु, 16 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी हमले की पीड़िता से लोगों के मिलने पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर को बेलगावी के वंतामुरी गांव में बेटे के आदिवासी समुदाय की लड़की को लेकर भाग जाने के बाद महिला को एक खंभे से बांधने और निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना सामने आई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला जिस आघात से गुजर रही है उसे ध्यान में रखते हुए लोगों के उससे मिलने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, “इन परिस्थितियों में पीड़िता से मिलने के लिए लोगों का अस्पताल जाना असामान्य नहीं है। यह न्यायालय आम तौर पर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करना चाहेगा। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़ित को असहनीय आघात का सामना करना पड़ा है, हमारी राय है कि आगंतुकों के आने से पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति प्रभावित हो सकती है और उपचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।”

इसको ध्यान में रखते हुए अदालत ने उक्त आदेश जारी किया।

भाषा जोहेब प्रशांत

प्रशांत


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