कर्नाटक: मंगलुरु में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

कर्नाटक: मंगलुरु में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - July 31, 2025 / 08:23 PM IST,
    Updated On - July 31, 2025 / 08:23 PM IST

मंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा) कर्नाटक में मंगलुरु की एक अदालत ने वर्ष 2023 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में 30-वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष त्वरित अदालत ने दोषी मंसूर उर्फ मोहम्मद मंसूर उर्फ जबीर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दोषी बंटवाल तालुका के साजिपनडु गांव का निवासी है।

अदालत ने मंसूर को आपराधिक धमकी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 के तहत एक साल की अतिरिक्त कैद की भी सजा सुनाई और उसपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मामला 23 दिसंबर, 2023 को मंगलुरु महिला थाने में दर्ज किया गया था।

पीड़िता (16) ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 30 मई, 2023 को उससे दुष्कर्म किया और धमकी दी।

पीड़िता ने आरोपी पर घटना का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया।

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।

मंसूर को आठ महीने तक गिरफ्तारी से बचने के बाद दो जुलाई, 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले की जांच का नेतृत्व निरीक्षक गुरुराज और राजेंद्र बी. ने किया।

न्यायाधीश मनु के.एस. ने सरकारी अभियोजक बद्रीनाथ और विशेष लोक अभियोजक सहानादेवी बोलुरु की दलीलें सुनने के बाद 30 जुलाई, 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।

भाषा जितेंद्र सुरेश

सुरेश