कर्नाटक में मेकेदातु के पास प्रस्तावित जलाशय के मामले में 10 अगस्त को होगी सुनवाई : न्यायालय

कर्नाटक में मेकेदातु के पास प्रस्तावित जलाशय के मामले में 10 अगस्त को होगी सुनवाई : न्यायालय

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  • Publish Date - July 26, 2022 / 08:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह कर्नाटक के के मेकेदातु में अंतर राज्य नदी ‘ कावेरी’ पर प्रस्तावित जलाशय के मामले में 10 अगस्त को सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था तमिलनाडु की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) को मेकेदातु में जलाशय सह पेयजल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने या कोई आदेश या निर्देश देने से रोकने का अनुरोध किया गया था। तमिलनाडु ने अर्जी में कहा कि जब तक अदालत में इस मामले को दायर अर्जी का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण को इसपर कार्यवाही करने से रोका जाए।

यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर, न्यायमूर्ति ए.एस.ओका और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

सीडब्ल्यूएमए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया।

कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा सोमवार को मिला और कुछ मुद्दे हैं जिन पर उन्हें निर्देश का इंतजार है।

तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। पीठ ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त के लिए टाल दी।

कर्नाटक की ओर से दाखिल हलफनामे के जवाब में दाखिल हलफनामे में तमिलनाडु ने कहा, ‘‘यह नया जलाशय है जिसे कावेरी नदी के ऊपरी प्रवाह बिल्लीगुंडुलु में बनाया जा रहा है, इससे विशेष तौर पर तमिलनाडु के लिए निर्धारित निर्बाध जल प्रवाह का दोहन होगा।’’

वहीं, कर्नाटक ने अपने हलफनामे में कहा कि मेकेदातु में प्रस्तावित परियोजना की मंशा तमिलनाडु के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करना नहीं है।

भाषा धीरज नरेश

नरेश