केरल की अदालत ने शबरिमला सोना चोरी मामले में मुख्य पुजारी को दी जमानत

केरल की अदालत ने शबरिमला सोना चोरी मामले में मुख्य पुजारी को दी जमानत

केरल की अदालत ने शबरिमला सोना चोरी मामले में मुख्य पुजारी को दी जमानत
Modified Date: February 18, 2026 / 12:54 pm IST
Published Date: February 18, 2026 12:54 pm IST

कोल्लम (केरल), 18 फरवरी (भाषा) कोल्लम की एक सतर्कता अदालत ने भगवान अयप्पा मंदिर से कथित तौर पर सोने की चोरी से संबंधित मामलों में बुधवार को शबरिमला तंत्री (मुख्य पुजारी) कंदारारू राजीवरू को जमानत दे दी।

द्वारपाल (संरक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना चोरी होने के मामले में राजीवरू 16वें आरोपी हैं और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से सोना चोरी होने के मामले में ए-13वें आरोपी हैं।

सूत्रों के अनुसार, उन्हें इन दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।

विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप लगाया है कि राजीवरू को इस बात की जानकारी थी कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना शबरिमला मंदिर से सोने की परत चढ़े फ्रेम हटाए गए थे और उन्होंने 2019 में इस मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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