केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विनियम अधिसूचित किए

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केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विनियम अधिसूचित किए

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  • Publish Date - March 19, 2026 / 03:22 PM IST,
    Updated On - March 19, 2026 / 03:22 PM IST

कोच्चि, 18 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने अपने परिसर में यौन उत्पीड़न को रोकने और लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं।

केरल उच्च न्यायालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2026 को 17 मार्च को राज्य के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

अधिसूचना के अनुसार, ये नियम उच्च न्यायालय परिसर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और दर्ज की जाने वाली शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से बनाए गए हैं और 23 मार्च से लागू होंगे।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश