केरल उच्च न्यायालय ने ‘कुंभ मेले’ से चर्चा में आई लड़की को फिर से पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने 'कुंभ मेले' से चर्चा में आई लड़की को फिर से पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने ‘कुंभ मेले’ से चर्चा में आई लड़की को फिर से पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया
Modified Date: July 21, 2026 / 06:18 pm IST
Published Date: July 21, 2026 6:18 pm IST

कोच्चि, 21 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज कुंभ मेले का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई युवती को मंगलवार को एक बार फिर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। युवती ने दावा किया है कि विभिन्न समूहों के लोग उसका लगातार पीछा कर रहे हैं और वह जहां भी जाती है, वहां की जानकारी प्रसारित कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को उसे पुलिस सुरक्षा देने वाले अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया था, जब पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया कि उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है

हालांकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जब भी लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस से संपर्क करे, उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

लड़की के वकील पी. एस. अनीशाद ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पलारीवट्टोम थाने के थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया और निर्देश दिया कि 28 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तक लड़की को पुलिस सुरक्षा दी जाए।

इसके बाद युवती ने पलारीवट्टोम थाने में आवेदन देकर अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोग व्हाट्सएप समूहों में उसके ठिकाने की जानकारी प्रसारित कर रहे हैं।

युवती के वकील पी. एस. अनीशाद ने बताया कि अदालत ने मामले में पलारीवट्टोम थाने के थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया है और अगली सुनवाई 28 जुलाई तक युवती को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

लड़की के पिता की शिकायत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें लड़की के पति फरमान पर उसे अगवा करने का आरोप है। पिता का दावा है कि लड़की नाबालिग है।

अपनी मनमोहक मुस्कान और आकर्षक आंखों के लिए पहचानी जाने वाली इंदौर की यह लड़की उस समय इंटरनेट पर चर्चित हो गई, जब एक डिजिटल सामग्री निर्माता ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हुए उसका एक वीडियो साझा किया।

बाद में उसने परिवार के विरोध के बावजूद केरल में वरिष्ठ माकपा नेताओं की मौजूदगी में फरमान से विवाह कर लिया।

हालांकि, बाद में युवती के परिजनों ने दावा किया कि वह नाबालिग है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ मामला दर्ज किया।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप


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