केरल: शबरिमला ध्वज स्तंभ परियोजना में सोने के गबन की सतर्कता जांच के आदेश

केरल: शबरिमला ध्वज स्तंभ परियोजना में सोने के गबन की सतर्कता जांच के आदेश

केरल: शबरिमला ध्वज स्तंभ परियोजना में सोने के गबन की सतर्कता जांच के आदेश
Modified Date: February 9, 2026 / 10:34 pm IST
Published Date: February 9, 2026 10:34 pm IST

कोच्चि, नौ फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सतर्कता विभाग को 2017 में शबरिमला मंदिर में नए ध्वज स्तंभ की स्थापना के संबंध में सोने और धन के कथित गबन की जांच करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की खंडपीठ ने शबरिमला मंदिर से कथित रूप से सोना गायब होने के मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पड़ताल की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश जारी किया।

पीठ ने कहा कि अदालत पहले ही सन्निधानम से संबंधित सभी शिकायतों को एसआईटी को भेजने का निर्देश दे चुकी है।

हालांकि, एक श्रद्धालु द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर देवास्वोम सतर्कता विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया गया।

जांच अधिकारी एस. शशिधरन और शबरिमला के मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी ने अदालत को बताया कि शिकायत 2017 में नए मंदिर ध्वज स्तंभ की स्थापना के संबंध में सोने व नकदी के कथित गबन से संबंधित थी।

एसआईटी द्वारा संबंधित अभिलेखों की प्रारंभिक जांच की गई और अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अदालत ने अभिलेखों की जांच के बाद पाया कि मौजूदा ध्वज स्तंभ को बदलने का निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि पुराना स्तंभ टूट-फूट के कारण जर्जर हो गया था।

भाषा जितेंद्र अविनाश

अविनाश


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