खेड़ा ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

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खेड़ा ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - April 26, 2026 / 09:08 PM IST,
    Updated On - April 26, 2026 / 09:08 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के विरुद्ध आरोपों के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

खेड़ा ने शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां होने का आरोप लगाया है।

उच्चतम न्यायालय में वाद की स्थिति के अनुसार, इस मामले को अभी तक किसी पीठ को सौंपा नहीं गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पार्थिव ज्योति सैकिया ने 24 अप्रैल को खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

आरोपों के बाद, मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत खेड़ा और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले खेड़ा को सात दिन की अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की।

उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया और खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा था।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश