रेस्तरां, दुकानों के लिए कोविड-19 पाबंदी में ढील, यहां रात 8 बजे तक संचालित की जा सकती हैं कोचिंग

महाराष्ट्र : नागपुर में रेस्तरां, दुकानों के लिए कोविड-19 पाबंदी में ढील Kovid-19 restrictions eased for restaurants, shops Coaching can be conducted here till 8 pm

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  • Publish Date - August 9, 2021 / 03:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

नागपुर, नौ अगस्त । नागपुर नगर निगम ने मॉल समेत दुकानों और प्रतिष्ठानों को सोमवार से रोज रात आठ बजे तक कामकाज की अनुमति दे दी है। इससे पहले के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को सप्ताह के कामकाजी दिनों में रात आठ बजे तक और शनिवार तथा रविवार को दोपहर तीन बजे तक संचालित करने की इजाजत दी गयी थी।

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नागपुर नगर निगम के आयुक्त्त राधाकृष्णन बी. ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अब रोज रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। हालांकि, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

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सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों और विवाह समारोहों को आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता या 50 लोगों, जो भी कम हो, के साथ रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते है। सैलून, ब्यूटी सेंटर और वेलनेस सेंटर को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। आदेश में कहा गया है कि कोचिंग कक्षाओं को रात में आठ बजे तक संचालन की इजाजत होगी।