लेह में बनेगी उच्च न्यायालय की लद्दाख पीठ, उपराज्यपाल सक्सेना ने दी मंजूरी

लेह में बनेगी उच्च न्यायालय की लद्दाख पीठ, उपराज्यपाल सक्सेना ने दी मंजूरी

लेह में बनेगी उच्च न्यायालय की लद्दाख पीठ, उपराज्यपाल सक्सेना ने दी मंजूरी
Modified Date: September 22, 2026 / 05:16 pm IST
Published Date: September 22, 2026 5:16 pm IST

लेह/जम्मू, 22 सितंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिये मंगलवार को प्रारंभिक स्थान के रूप में लेह को मंजूरी दे दी।

जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 15 सितंबर को सूचित किया था कि मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की पीठ के प्रारंभिक स्थान के रूप में लेह की सिफारिश की थी।

लोक भवन के एक प्रवक्ता ने कहा कि लेह की सिफारिश प्रमुख न्यायिक, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कारणों पर आधारित है। इसमें लेह संभाग से आने वाले मुकदमों की संख्या, इसका प्रशासनिक महत्व और पीठ के कामकाज को शुरू करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता शामिल है।

प्रशासन के समक्ष रखे गए न्यायिक आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 423 मामले लंबित है जिनमें से 252 मामले लेह संभाग से हैं। इस तरह, लद्दाख में लंबित मामलों में से लगभग 60 प्रतिशत मामले लेह से हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि लेह में पीठ स्थापित होने से क्षेत्र के अधिकतर वादियों और कानूनी पेशेवरों को सुविधा होगी।

प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासनिक मुख्यालय है।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीठ के लिए स्थायी संस्थागत ढांचा दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत विकसित किया जाएगा, जबकि लेह में उपयुक्त अस्थायी ढांचे की पहले ही पहचान कर ली गई है।

भाषा प्रचेता प्रशांत

प्रशांत


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