नौकरी के बदले जमीन मामला : सीबीआई ने कहा – आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का इंतजार

नौकरी के बदले जमीन मामला : सीबीआई ने कहा - आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का इंतजार

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  • Publish Date - November 7, 2024 / 08:00 PM IST,
    Updated On - November 7, 2024 / 08:00 PM IST

नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी का इंतजार कर रही है।

सीबीआई ने 20 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को सूचित किया था कि उसने मामले में प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है, इसलिए उसने और समय मांगा।

न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 26 नवंबर तक मंजूरी पेश करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि मामले में करीब 30 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने 15 दिन का और समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

भाषा शफीक माधव

माधव