मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीके विधायक को तमिलनाडु विधानसभा में मतदान से रोका

मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीके विधायक को तमिलनाडु विधानसभा में मतदान से रोका

मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीके विधायक को तमिलनाडु विधानसभा में मतदान से रोका
Modified Date: May 12, 2026 / 12:09 pm IST
Published Date: May 12, 2026 12:09 pm IST

चेन्नई, 12 मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति पर तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत समेत किसी भी मतदान में हिस्सा लेने पर अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की अवकाशकालीन पीठ ने द्रमुक उम्मीदवार के. आर. पेरियाकरुप्पन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। पेरियाकरुप्पन 23 अप्रैल को हुए चुनाव में तिरुपत्तुर सीट र सेतुपति से एक वोट से हार गए थे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रीनिवास सेतुपति किसी अविश्वास प्रस्ताव पर भी मतदान नहीं कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि सी जोसफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के तीन दिन बाद बुधवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करेगी।

अपनी याचिका में पूर्व मंत्री पेरियाकरुप्पन ने मतों की पुनर्गणना कराने और श्रीनिवास सेतुपति को विधायक के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया था।

चुनाव में श्रीनिवास सेतुपति को 83,365 वोट मिले थे, जबकि पूर्व मंत्री पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट प्राप्त हुए। इसके बाद सेतुपति को एक वोट के अंतर से विजयी घोषित किया गया था।

इससे पहले उच्च न्यायालय की पीठ ने रविवार को विशेष सुनवाई की थी। राज्य विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यह विशेष सत्र आयोजित किया गया था।

भाषा मनीषा वैभव

वैभव


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