नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका मामला: दो अप्रैल तक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

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नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका मामला: दो अप्रैल तक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

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  • Publish Date - March 15, 2025 / 03:44 PM IST,
    Updated On - March 15, 2025 / 03:44 PM IST

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका के तहत दर्ज मामले में दो अप्रैल तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 12 मार्च को विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर पुलिस को 20 दिन की हिरासत प्रदान की।

न्यायाधीश ने कहा, ‘राज्य के विशेष पीपी (सरकारी अभियोजक) ने कहा है कि अभियोजन पक्ष सह-आरोपी विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ शीघ्र ही पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा और इसके लिए कुछ समय मांगा है। अनुरोध पर मामले को आगे की कार्यवाही के लिए दो अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त तिथि को आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाए।’

अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी रितिक उर्फ ​​पीटर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।

आप नेता को कथित संगठित अपराध मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी।

भाषा

शुभम रंजन

रंजन