महाराष्ट्र संकट: उद्धव गुट ने अपने विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम के खिलाफ नयी याचिका दायर की

महाराष्ट्र संकट: उद्धव गुट ने अपने विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम के खिलाफ नयी याचिका दायर की

महाराष्ट्र संकट: उद्धव गुट ने अपने विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम के खिलाफ नयी याचिका दायर की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: July 18, 2022 8:08 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने संवैधानिक योजना के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक नयी याचिका दायर की और इस पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 20 जुलाई को सुनवाई किए जाने का आग्रह किया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इस पर अन्य पांच लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के चलते राज्य की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी तथा पीठ ने इस बारे में पांच लंबित याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार के लिए पहले से ही सूचीबद्ध कर रखी है।

नयी छठी याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने पीठ के समक्ष किया।

कामत ने कहा, ‘महाराष्ट्र से संबंधित मामले बुधवार के लिए सूचीबद्ध हैं। मैं उनके साथ इसे संलग्न करने का अनुरोध करता हूं।’

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ठीक है, मैं संलग्न करता हूं।’’

भाषा नेत्रपाल नरेश

नरेश


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